Supreme court:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिलाओं के लिए देशव्यापी पीरियड्स लीव नीति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया.अदालत ने कहा कि इस तरह की नीति से अनजाने में महिलाओं के प्रति भेदभाव बढ़ सकता है और उनके लिए नौकरी के अवसर कम हो सकते है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से हिचक सकते हैं, जिससे उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.अदालत ने याचिकाकर्ता को सरकार के पास जाने की सलाह दी, ताकि वे इस मुद्दे पर विचार कर सके.
पीरियड्स लीव SC ने दिया तर्क
अदालत का मानना था कि पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने से...
Supreme court:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिलाओं के लिए देशव्यापी पीरियड्स लीव नीति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया.अदालत ने कहा कि इस तरह...