Donald Trump:अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को तगड़ा झटका लगा है. अमेरिकी संघीय व्यापार अदालत ने ट्रंप सरकार के नए ग्लोबल इम्पोर्ट टैरिफ को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप प्रशासन ने 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत मिली सीमित शक्तियों का दुरुपयोग किया.साथ ही कानून के दायरे से बाहर जाकर 10% इम्पोर्ट सरचार्ज लगाने का प्रयास किया, जो गलत है.
व्यापार अधिनियम कानून बनाने की वजह क्या थी?
अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का इस्तेमाल बड़े व्यापार घाटे और चालू खाता घाटे के नाम...
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Cm Yogi:कपिल देव अग्रवाल, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ने कहा कि वर्तमान सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दे...