Saturday, April 4, 2026

ECI का ऐलान इन राज्यों में मतदान के दिन मिलेगा अवकाश, छुट्टी के नहीं कटेंगे पैसे

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ECI:भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है.आयोग ने कहा है कि आगामी आम चुनावों और इस महीने होने वाले उपचुनावों के लिए मतदान के दिनों में सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा. इस फैसले का लाभ व्यापार, व्यवसाय या औद्योगिक संस्थान में काम करने वाले सभी लोगों को मिलेगा, जिसमें दिहाड़ी और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल है.

ECI (Photo credit -google)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी के तहत, आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी और उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी. यह आदेश असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों और छह राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर लागू होगा. आयोग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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छुट्टी के नहीं कटेंगे पैसे

भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी का हवाला देते हुए कहा है कि मतदान के दिन कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी.आयोग ने कहा है कि किसी भी संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति को, जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार रखता है, मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी. इस छुट्टी के बदले कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी.

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यह आदेश असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों और छह राज्यों गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर लागू होगा.आयोग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा.

जानें कब कब होगी वोटिंग?

वोटिंग की तारीखें इस प्रकार हैं: असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे.तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को मतदान होगा.पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. इन सभी राज्यों में चुनावों के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे.

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चुनाव आयोग ने उन कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्था की है जो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर काम करते है. अगर कोई कर्मचारी अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, तो उसे वोट डालने के लिए पेड हॉलिडे मिलेगा, बशर्ते वह उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो. चुनाव आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इन निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है, ताकि सभी मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके.

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