Friday, May 29, 2026

Delhi HC ने कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं दी राहत, एक्स अकाउंट नहीं किया बहाल

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Delhi HC:दिल्ली हाईकोर्ट ने “कॉकरोच जनता पार्टी” के एक्स (X पहले Twitter ) हैंडल को भारत में ब्लॉक करने के केस में केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस भेजा है.सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पार्टी के सस्पेंड किए गए अकाउंट को तत्काल रिस्टोर करने का आदेश देने से साफ मना कर दिया.

Delhi HC on CJP(photo credit -google)

Delhi HC ने की सुनवाई

आज दिल्ली हाईकोर्ट ने “कॉकरोच जनता पार्टी” के फाउंडर अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका में उनके सटायरिकल डिजिटल ग्रुप के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने दीपके की याचिका पर सुनवाई की.

Delhi HC on CJP(photo credit -google)

आम आदमी पार्टी से पूर्व में जुड़े रहे अभिजीत दीपके ने 15 मई को “कॉकरोच जनता पार्टी” लॉन्च की थी. यह कदम चीफ जस्टिस सुरेश कांत की उस विवादित टिप्पणी के बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने “कॉकरोच और परजीवी” शब्द का इस्तेमाल किया था.यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट पद से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई थी.

16 मई को चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा फर्जी डिग्री के सहारे वकालत करने वालों की तरफ था, युवाओं पर नहीं.उन्होंने मीडिया कवरेज पर नाराजगी जताई और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया.

Delhi HC on CJP(photo credit -google)

अकाउंट ब्लॉक होने के बाद नई शुरुआत

21 मई को “कॉकरोच जनता पार्टी” का मुख्य एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक हो गया.इसके बाद संगठन ने “कॉकरोच इज बैक” नाम से नया हैंडल शुरू किया, जिसके अब 2.27 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं.यह अभियान अपने अलग सिंबल और ऑनलाइन कैंपेन के चलते सुर्खियों में है.समर्थक कॉकरोच को सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध के तौर पर देखते हैं.

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