Thursday, May 28, 2026

Twisha Sharma case में MP हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला, सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत हुई खारिज

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Twisha Sharma case:मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने त्विषा शर्मा मौत केस में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका दिया है.बुधवार को जबलपुर में सुनवाई के दौरान अवकाशकालीन जज देवनारायण मिश्रा ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि केस के तथ्यों और आरोपों को देखते हुए भोपाल सेशन कोर्ट का 15 मई 2026 का आदेश रद्द किया जाता है. हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न समेत गंभीर आरोपों वाले इस मामले में जमानत रद्द करने की याचिकाओं को मंजूर कर लिया.

Twisha Sharma case(photo credit -google)

Twisha Sharma case में मिला न्याय

त्विषा शर्मा के परिवार के वकील सीनियर एडवोकेट अनुराग श्रीवास्तव ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई.उन्होंने कहा कि त्विषा मामले में आखिरकार न्याय हुआ है.श्रीवास्तव ने कहा कि गिरिबाला सिंह 36 साल तक न्यायिक सेवा में रहीं है.ऐसे में उन्हें कानून का सम्मान करते हुए CBI के सामने सरेंडर करना चाहिए और जांच में मदद करनी चाहिए.

Twisha Sharma case(photo credit -google)

समर्थ सिंह CBI कस्टडी में, टीम पहुंची गिरिबाला सिंह के घर

इससे पहले भोपाल की एक लोकल कोर्ट ने त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह को CBI की हिरासत में भेज दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद CBI की टीम समर्थ को लेकर कटारा हिल्स में मौजूद गिरिबाला सिंह के आवास पर गई.वहां केस से जुड़ी आगे की छानबीन की गई.

Twisha Sharma case(photo credit -google)

12 मई को ससुराल में मिली थी त्विषा की लाश

CBI ने सोमवार को पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की मौत की जांच अपने हाथ में ली. त्विषा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली थीं.CBI ने मध्य प्रदेश पुलिस की FIR को नए सिरे से दर्ज किया है.इस FIR में त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है.

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