Yuzvendra -Dhanashree Divorce: कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा को तलाक प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए 6 महीने के कूलिंग पीरियड को माफ कर दिया है. इसके साथ ही, जस्टिस माधव जामदार ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले पर जल्द से जल्द निर्णय ले, जिससे चहल आगामी आईपीएल में बिना किसी बाधा के भाग ले सकें.

कोर्ट ने लिया फैसला (Yuzvendra-Dhanashree Divorce)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका (Yuzvendra-Dhanashree Divorce) पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में कल ही फैसला सुनाए.

चहल को आईपीएल में हिस्सा लेना है, जो 21 मार्च से शुरू हो रहा है, इसलिए उन्हें उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई है. इसके अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया है.
क्रिकेटर को देना होगा इतने करोड़ एलिमनी
हाईकोर्ट ने यह आदेश देते वक्त कहा कि पिछले ढाई साल से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं और सेटलमेंट की बातचीत भी हो चुकी है.तलाक की खबरों के बीच यह दावा किया जा रहा था कि धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से 60 करोड़ रुपये की एलिमनी की मांग की है. हालांकि, धनश्री के परिवार ने इन दावों को खारिज कर दिया था.

वास्तव में, yuzvendra chahal को Dhanshree verma को एलिमनी के रूप में 4 करोड़ 75 लाख रुपये देने होंगे, जिसमें से चहल पहले ही 2 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपये दे चुके हैं.
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर साल 2020 में शादी की थी. हालांकि, जून 2022 से दोनों अलग रह रहे हैं. फरवरी 2025 में दोनों ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी.
20 फरवरी को फैमिली कोर्ट ने चहल द्वारा पूरी एलिमनी एक साथ न देने पर 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया था.अब हाई कोर्ट ने इस कूलिंग पीरियड को माफ कर दिया है और फैमिली कोर्ट को जल्द अंतिम फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
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