Sunday, December 7, 2025

पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद, कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका

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Hemant Raushan
Hemant Raushan
Delhi-based content writer at The Rajdharma News, with 5+ years of UPSC CSE prep experience. I cover politics, society, and current affairs with a focus on depth, balance, and fact-based journalism.

Prajwal Revanna Life Imprisonment: कर्नाटक की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार और यौन शोषण के गंभीर आरोपों में दोषी मानते हुए दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह सजा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यह फैसला बेंगलुरु स्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने सुनाया। इस फैसले ने समाज और राजनीति दोनों में हलचल पैदा कर दी है।

IPC की सख्त धाराओं में दोषी, डिजिटल अपराध भी शामिल

रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(k) (प्रभुत्व का दुरुपयोग कर रेप) और 376(2)(n) (एक ही महिला के साथ बार-बार रेप) के तहत आरोप साबित हुए। साथ ही उन पर IT एक्ट की धारा 66E (डिजिटल माध्यम से निजता का उल्लंघन) के तहत भी दोष सिद्ध हुआ। कोर्ट ने माना कि यह अपराध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और डिजिटल शोषण का गंभीर मामला है। यह केस इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते समय उसका वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी किया था, जो सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया।

पीड़िता थी घरेलू सहायिका, बार-बार बना निशाना

रेप केस की शुरुआत 2023 में एक 48 वर्षीय महिला की शिकायत से हुई, जो रेवन्ना परिवार के गेस्ट हाउस में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी। महिला ने बताया कि उसके साथ पहले हासन स्थित गेस्टहाउस और फिर बेंगलुरु के बसवनगुड़ी स्थित आवास में दुष्कर्म हुआ। यह घटनाएं 2021 के दौरान, कोविड लॉकडाउन के समय की थीं। एसआईटी द्वारा की गई जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी ने इन घटनाओं का वीडियो भी बनाया और डिजिटल माध्यम से उन्हें स्टोर किया। इस मामले की सुनवाई महज 7 महीनों में पूरी की गई। 18 जुलाई को ट्रायल खत्म हुआ और 1 अगस्त को दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने 113 गवाहों के बयान सुने और साक्ष्यों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कठोर सजा सुनाई।

रेवन्ना का बचाव और कोर्ट में भावनात्मक अपील

फैसला सुनने के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने कहा, “मैं एक मेधावी छात्र रहा हूं। मैंने एक सांसद के तौर पर ईमानदारी से काम किया। मैं राजनीति में जल्दी आ गया और मुझे फंसाया गया। छह महीने से मैंने अपने माता-पिता को नहीं देखा।” हालांकि अदालत ने उनके तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि किसी की पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति उसे कानून से ऊपर नहीं बना सकती।

चार और केस में आरोपी, सोशल मीडिया पर 2000+ क्लिप्स

रेप केस में दोष सिद्ध होने के बाद यह भी सामने आया कि रेवन्ना के खिलाफ चार अन्य यौन शोषण के मामले भी दर्ज हैं। एक जांच रिपोर्ट के अनुसार, उनके पास से 2000 से अधिक अश्लील वीडियो क्लिप्स बरामद हुए, जिनमें कई महिलाओं को शोषण करते देखा गया है। सोशल मीडिया पर इन वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया।

राजनीतिक विरासत को लगा गहरा झटका

प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे हैं। उनकी पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि बेहद प्रभावशाली रही है। लेकिन अब रेप केस में उम्रकैद की सजा के बाद उनका राजनीतिक भविष्य पूरी तरह अंधकार में डूब गया है। जनता दल (सेक्युलर) ने पहले ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया था।

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