Sunday, December 7, 2025

GST: अब से महंगी होगी ये चीजें! देखें आइटम्स की लिस्ट जिनपर लगेगा 40% जीएसटी

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GST :जीएसटी 2.0 को 22 सितंबर 2025 से लागू कर दिया गया है और इसके बाद बहुत से आवश्यक वस्तुएं के दाम घटे हैं तो वहीं कुछ चीजों के दाम घटे हैं , वहीं अब कुछ सामानों और सेवाओं को 40% हाई स्लैब में डालकर मंहगा कर दिया गया है.

कौन- सी चीजें होंगी महंगी?

जीएसटी 2.0 के 22 सितंबर से लागू होने के बाद रोज़ उपयोग होने वाले आवश्यक सामग्री जैसे दूध, घी, मख्खन, पनीर, तेल, शैम्पू सब सस्ते हो गए है. इसके अलावा टीवी, एसी, फ्रिज, आदि के दाम भी घट गए हैं लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे सामान है जिस पर सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया है और यह सामान महंगे हो गए हैं. बता दें कि यह सामान विलासिता से जुड़े हुए हैं और हानिकारक है इनको सिन गुड्स के कैटेगरी में रखा गया है और इन पर 40% की जीएसटी लगा दी गई है. इस टैक्स में दारु, सिगरेट , तंबाकू, लग्जरी कार तक शामिल है.

Gst (photo credit -google)

इन वस्तुओं पर लगा 40% जीएसटी

सरकार ने हाल ही में जीएसटी में बड़े बदलाव किए हैं, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं. इन बदलावों के तहत जीएसटी स्लैब की संख्या घटाकर दो कर दी गई है – 5% और 18%. इससे रोजमर्रा की जरूरतों की कई चीजें सस्ती हो गई हैं.हालांकि, कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिन्हें “सिन गुड्स” या हानिकारक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है. इन वस्तुओं पर अब 40% का टैक्स लगेगा. इसमें तंबाकू उत्पाद, कार्बोनेटेड और शक्कर युक्त पेय, लग्जरी वाहन, ऑनलाइन गेमिंग और जुआ जैसी चीजें शामिल है.

Gst (photo credit -google)

इन बदलावों का मकसद है कि हानिकारक और गैर-जरूरी चीजों की खपत कम हो और सरकारी राजस्व में वृद्धि हो.नई दरें लागू होने से लोगों को अपनी खरीदारी और खर्चों में बदलाव करना पड़ सकता है.

सिन गुड्स के कैटेगरी में ये चीजें हैं शामिल

सरकार ने कुछ खास वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है, जिन्हें “सिन गुड्स” की श्रेणी में रखा गया है. इनमें वे चीजें शामिल हैं जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हैं या उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती हैं. इनमें हानिकारक वस्तुओं में पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें शामिल हैं. इसके अलावा, जुआ, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग जैसी सेवाएं भी इसमें शामिल हैं जो लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती हैं.

Gst (photo credit -google)

सरकार ने लग्जरी वस्तुओं को भी इस श्रेणी में रखा है, जिनमें बड़ी और लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट, याट और हेलीकॉप्टर जैसी महंगी और विलासिता वाली चीजें शामिल हैं. इन सभी पर अब 40% की दर से जीएसटी लागू होगा.

सरकार ने आईपीएल के टिकटों पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को झटका लगा है.अब यदि कोई टिकट 1000 रुपये का है, तो पहले उस पर 28% जीएसटी लगने से उसकी कीमत 1280 रुपये होती थी, लेकिन अब 40% जीएसटी के साथ उसकी कीमत 1400 रुपये हो जाएगी. यानी आपको 120 रुपये अधिक देने होंगे.

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